गोंदिया शहर की वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स' का फ़ूड लाइसेंस सस्पेंड ,49 किलो मिठाई नष्ट

गोंदिया, 18 सितंबर: TRP News
फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA), गोंदिया डिवीज़न, शहर में खाने-पीने की दुकानों और यूनिट्स की नियमित जांच कर रहा है। जो दुकानें फ़ूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करती हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती हैं, उनके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जा रही है।
16 सितंबर 2026 को, फ़ूड सेफ्टी ऑफ़िसर श्री ओ. डी. लांजेवार ने मिठाई बनाने और बेचने वाली यूनिट 'M/s वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स' (पता: दुर्गा मंदिर के पास, वाजपेयी वार्ड, गोंदिया) की जांच की। जांच के दौरान, दुकान में साफ़-सफ़ाई की बहुत कमी पाई गई और हालात असुरक्षित और सेहत के लिए खतरनाक पाए गए। जांच के दौरान पाई गई गंभीर कमियां: 1. ज़्यादा रंग वाली मिठाई और स्टॉक को नष्ट करना: 49 किलो मोतीचूर के लड्डू मौके पर ही नष्ट कर दिए गए, क्योंकि यह पाया गया कि इनमें तय सीमा से ज़्यादा आर्टिफिशियल फ़ूड कलर का इस्तेमाल किया गया था। 2. साफ़-सफ़ाई की कमी और कीड़े-मकोड़े: दुकान में मक्खियां और मच्छर पाए गए, और तलने वाले तेल में दो मरी हुई मक्खियां तैरती हुई मिलीं। 3. जंग लगे बर्तनों में स्टोरेज: पका हुआ खाना बिना ढके रखा गया था, और सामान रखने की जगहें जंग लगी और गंदी पाई गईं। 4. कच्चे माल का रिकॉर्ड न होना: हालांकि दुकान में 15 किलो खोया, 5 किलो कलाकंद और 8 किलो रसगुल्ला तैयार था, लेकिन दूध खरीदने से जुड़ा कोई बिल या रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा सका। 5. पर्सनल हाइजीन और नियमों का उल्लंघन: कई गंभीर बातें सामने आईं, जैसे स्टाफ़ के लिए हाथ धोने की सुविधा न होना, खाना बनाते या परोसते समय कर्मचारियों का तंबाकू चबाना, और स्टाफ़ का ज़रूरी मेडिकल चेक-अप न करवाना। तुरंत सस्पेंशन की कार्रवाई: ऊपर बताई गई गड़बड़ियों से लोगों की सेहत को होने वाले गंभीर ख़तरे को देखते हुए, डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर और असिस्टेंट कमिश्नर (फ़ूड), श्रीमती... अमृता एल. शिरके ने 'M/s वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स' का फ़ूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से (18 सितंबर, 2026 से) और अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 32 और 2011 के नियमों के तहत की गई है। चेतावनी: सस्पेंशन की अवधि के दौरान इस प्रतिष्ठान में किसी भी तरह का बिज़नेस या बिक्री करना सख़्ती से मना है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रशासन ने गोंदिया ज़िले के सभी फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि वे फ़ूड सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करें; ऐसा न करने पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।