राष्ट्रीय लोक अदालत में 17,585 प्रकरणों का निपटारा

गोंदिया, 15 सितंबर 2026 -|  विगत् 12 सितंबर 2026 को आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित एवं पूर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणों के  निपटारे की दिशा में एक सकारात्मक कदम सामने आया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत का आयोजन प्रमुख जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, गोंदिया मा.श्री आर.जी वाघमारे के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।

लोक अदालत का उद्घाटन जिला न्यायाधीश-2 श्री एम. टी. असीम के शुभहस्ते हुआ। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश-4 श्री ए. सी. खुराणा, तदर्थ जिला न्यायाधीश-1 श्री डी. व्ही. हरणे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री वाय. के. राउत, तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्रीमती पी. एन. कोकाटे, चतुर्थ सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्रीमती ए. एम. कासिम, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर श्रीमती एस. ए. शेंडगे, तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर श्री व्ही. एच. शेंडे, गोंदिया जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस. आर. बोरकर, न्यायिक कर्मचारीवृंद, पक्षकार एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद मा. जिला न्यायाधीश-2 श्री एम. टी. असीम ने लोक अदालत के लाभ एवं महत्व पर मार्गदर्शन किया, जबकि श्री एन. के. वाळके तथा श्री एस. आर. बोरकर ने अधिकाधिक प्रकरणों के निपटारे का आह्वान किया।

लोक अदालत में कुल 77,131 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 17,585 प्रकरणों का निपटारा किया गया। इन प्रकरणों से कुल 8 करोड़ 57 लाख 81 हजार 817 रुपये की वसूली हुई। न्यायालयों में लंबित 5,563 प्रकरणों में से 1,124 प्रकरण समझौते के आधार पर निकाले गए और उनसे 5 करोड़ 78 लाख 59 हजार 482 रुपये की वसूली हुई। वहीं पूर्व न्यायप्रविष्ट 71,568 प्रकरणों में से 16,461 प्रकरणों का निपटारा किया गया तथा इनके माध्यम से 2 करोड़ 79 लाख 22 हजार 335 रुपये की वसूली हुई।विशेष अभियान के तहत जिले के न्यायालयों में 228 फौजदारी प्रकरण रखे गए, जिनमें से 167 प्रकरणों का निपटारा किया गया। 

लोक अदालत में महावितरण, विद्युत, पानी, टेलीफोन तथा बैंक रिकवरी से संबंधित पूर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणों में जिन पक्षकारों ने समझौते के अनुसार बकाया राशि संबंधित विभागों में जमा की, उनके प्रकरण स्थायी रूप से समाप्त कर दिए गए।राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला न्यायालय-1, गोंदिया में लंबित दो मोटर दुर्घटना दावों का भी समझौते के आधार पर निपटारा हुआ। मामलों में आवेदकों को नुकसानभरपाई के रूप में 25 लाख रुपये और 24 लाख 75 हजार रुपये, अर्थात कुल 49 लाख 75 हजार रुपये के दो धनादेश प्रदान किए गए। इस अवसर पर मा.जिला न्यायाधीश-2 श्री एम. टी. असीम, पैनल क्रमांक-2 के प्रमुख श्री ए. सी. खुराणा तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री एन. के. वाळके उपस्थित रहे।

लोक अदालत में मानवीय संवेदनशीलता का भी उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया। दुर्घटना प्राधिकरण में लंबित एक प्रकरण के वरिष्ठ नागरिक पक्षकार की उम्र अधिक होने के साथ दिव्यांगता के कारण वे चलने-फिरने में असमर्थ थे। ऐसे में पैनल क्रमांक-2 के अध्यक्ष श्री ए. सी. खुराणा-जिला न्यायाधीश-4 तथा सदस्य अधिवक्ता श्री चंदन वानखेडे स्वयं न्यायालय से उनके वाहन तक पहुंचे और वहीं उनसे बातचीत कर समझौते की प्रक्रिया पूरी की। परिणामस्वरूप प्रकरण का स्थायी रूप से निपटारा हो गया।इसी तरह जिला विधि सेवा प्राधिकरण, गोंदिया में दाखिल वैवाहिक पूर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरण में आवेदिका अपनी पुत्री के साथ ससुराल लौट गई और दोनों पक्षों की सहमति से मामला समझौते के आधार पर समाप्त हुआ।