फैसला -पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल से मारपीट प्रकरण - शिवकुमार शर्मा व राहुल श्रीवास को 5-5 वर्ष की सजा
गोंदिया- विगत् 9 अप्रैल 2016 के दिन ग्रांडसीता होटल में कांग्रेस पार्टी की जिला स्तरीय सभा के दौरान हुए पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल के परिवार के साथ मारपीट प्रकरण पर निर्णय देते हुए जिला अपर सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायधीश-1 ए श्रेणी ने पार्षद शिवकुमार शंकरलाल शर्मा व राहुल हेमराज श्रीवास दोनों को क्रमश: 5 वर्ष की सजा व 50 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई साथ के अन्य 4 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिय गय
घटना के दिन पार्षद शिव शर्मा व राहुल श्रीवास ने घटनाश्पथल पर पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, उनके पुत्र विशाल अग्रवाल व अन्य लोगों के साथ मारपीट की और फरार हो गए थे. शिकायत किे जानेपर रामनगर पुलिस थाने में शिव शर्मा सहित 6 लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 307, 120 (ब), 324, 325, 294, 505, 212 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गयाथा।.
इस घटना की संपूर्ण प्रकरण की जांच कर मामला न्यायालय गया। विगत् 5 दिनों से इस प्रकरण की सुनवाई न्यायालय में शुरू थी। पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल की मांग पर सरकार ने इस प्रकरण में नक्सल अपराध के विशेषज्ञ एड. पी.के. सत्यनाथन की नियुक्ति की थी. जिससे वे समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित हुए और मामला आगे बढ़ता चला गया। जिला अपर सत्र न्यायालय में 25 जून को मामले की सुनवाई शुरू की. इस समय एड. सत्यनाथन ने नागपुर से कांन्फे्ंस कर न्यायधीश प्रतिनिधि से मुखातिब होकर भादवि की धारा 324 पर ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया।
प्रथम न्यायधीश प्रतिनिधि ने शिव शर्मा व राहुल श्रीवास को क्रमश: 5 वर्ष कैद की सजा व क्रमश: 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सह आरोपी अनमेश उर्फ राज लक्ष्मीनारायण दुबे, गजेंद्र रामचरण साते, परवेज पटेल परवेज खान व जगजीतसिंग उर्फ बिट्टू प्रितमसिंग भाटिया को इस मामले में निर्दोष रिहा कर दिया गया। औपचारिकता के बाद देर रात तक उन्हं भंडारा कारागृह भेजा जाएगा।
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