जबलपुर जिला न्यायालय ने बरगी क्रूज मामले कोपराधिक मानव वध के प्रयास’ का मामला माना

जबलपुर-

जबलपुर जिला न्यायालय ने बरगी क्रूज मामले में लापरवाही करने और यात्रियों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल जाने वाले चालक के खिलाफ छपी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की खबरों को आधार बनाते हुए कोर्ट ने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और धारा 110 के तहत ‘अपराधिक मानव वध के प्रयास’ का मामला माना हैऔर कहा है कि यदि ऐसी घटनाओं में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में भी  यात्रियों को असहाय छोड़ भागने की घटनाएँ होती रहेगी। डूबते हुए लोगों को बचाने का प्रयास करने वाले जांबाजों व्यक्तियों की सराहना भी कोर्ट ने की है 

जबलपुर जिला न्यायालय के जेएमएफसी डी.पी. सूत्रकार ने बरगी क्रूज मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए क्रूज चालक व अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और दो दिनों के भीतर मामला दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया है।