अब पत्रकारिता का सफर नहीं आसान ......
डिजिटल मीडिया को आचार संहिता के दायरे में लाने नए ड्राफ्ट की तैयारी
डिजिटल मीडिया को आचार संहिता के दायरे में लाने, डिजिटल कंटेंट पर अब सरकार की निगरानी और पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत होगी
डिजिटल कंटेंट पर अब सरकार की निगरानी और पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने सूचना मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। इसके लिए 14 अप्रैल, 2026 तक का समय दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर फैलने वाली खबरों की जवाबदेही तय करना है।
अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अक्सर खबरें या करंट अफेयर्स शेयर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए ड्राफ्ट का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रजिस्टर्ड पब्लिशर नहीं हैं, लेकिन न्यूज कंटेंट शेयर करते हैं।सरकार यह साफ करना चाहती है कि न्यूज़ शेयर करने वाला हर व्यक्ति डिजिटल मीडिया आचार संहिता के दायरे में आए।इस ड्राफ्ट में नियम 14 को और मजबूत करने की बात कही गई है। इसके तहत एक अंतर-विभागीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति न केवल शिकायतों पर गौर करेगी, बल्कि मंत्रालय द्वारा सीधे भेजे गए मामलों की भी जांच करेगी।


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