रेल टिकीट पर रिफंड का नया गणित, कैंसलेशन और रिफंड की नईजानकारी
नई दिल्ली- भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। दरअसल, यह सख्त कदम टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।
नए नियमों के तहत अब रिफंड का पैसा) इस बात पर तय होगा कि आप ट्रेन छूटने से कितने घंटे पहले टिकट कैंसिल कर रहे हैं। ।
72 घंटे पहले: अगर आप ट्रेन चलने से 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको अधिकतम रिफंड मिलेगा (सिर्फ मामूली फिक्स चार्ज कटेगा)। 72 से 24 घंटे के बीच: इस दौरान टिकट कैंसिल करने पर किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा। 24 से 8 घंटे के बीच: अगर आप एक दिन से लेकर 8 घंटे पहले तक मन बदलते हैं, तो सीधा 50 प्रतिशत किराया कटेगा। 8 घंटे से कम समय: अगर ट्रेन चलने में 8 घंटे से कम का समय बचा है, तो अब एक रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब ट्रेन के निर्धारित समय से महज 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल (Boarding Station Change Rule) सकेंगे। रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों के यात्रियों को इससे बड़ा फायदा होगा, जहां पास-पास कई स्टेशन होते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ चार्ट बनने तक ही सीमित थी, लेकिन अब आखिरी आधे घंटे तक के पास विकल्प रहेगा।
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