बुजुर्ग को न्यायालय से मिली राहत,FIR और चार्जशीट रद्द
गोंदिया:(देवरी) - मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने देवरी निवासी 70 साल के बुजुर्ग जिनका नाम नूतन बंसोड़ है उनके के खिलाफ दर्ज FIR और चार्जशीट के खिलाफ ठोस, भरोसेमंद और पहली नजर में कोई सबुत नहीं होने की बात कहते हुए FIR और चार्जशीट रद्द कर बड़ी राहत प्रदान की है।नूतन बंसोड़के खिलाफ उनकी एक महिला रिश्तेदार ने धारा 69 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय, गोंदिया में पेश किया गया तब नूतन बंसोड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की उसके इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति उर्मिला फालके-जोशी की खंडपीठ के सामने हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि FIR और चार्जशीट में कोई ठोस, भरोसेमंद और पहली नजर में मानने लायक सबूत नहीं हैं. इसलिए, संबंधित FIR और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश जारी किया जाता है। बंसोड़ की ओर से एड. अदिति पारधी और एड. योगेश पारधी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं थी।

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