आवारा पशुओं को हटाने की जिम्मेदारी तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
नई दिल्ली- आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस पर ढिलाई की खबर अखबार में प्रकाशित होने पर स्वतः संज्ञान लेकर कुछ आदेशों को जारी किया था, अब उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी साफ-साफ तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है किसड़कों पर घूम रहे गायों और दूसरे आवारा पशुओं को हटाने का काम अब संबंधित निकायों को करना ही होगा। इसी के साथ किसी भी मृत पशु को 48 घंटे के भीतर हटाकर वैज्ञानिक तरीके से उसके शव का निपटारा किया जाए। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों,और एक्सप्रेस वे से सभी आवारा गोवंश और अन्य जानवरों को हटाया जाए।सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों पर यह आदेश लागू होगा। निगम आयुक्त, नगरपालिका अधिकारी, सड़क और परिवहन विभाग, और NHAI मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाएंगे। इसमें उन हिस्सों की पहचान की जाएगी जहां आवारा पशु सबसे ज्यादा दिखते हैं और उन्हें वहां से हटाकर निर्धारित आश्रय स्थलों में रखा जाएगा। इन पशुओं को आश्रय में भोजन, पानी और पशु चिकित्सा भी दी जाएगी।
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