गोंदिया नगर परिषद वार्ड सीमा निर्धारण मामले में


      बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खड़पीठ ने नोटिस जारी किया

नागपुर, 10 अक्टूबर:

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका क्रमांक 6078/2025 में नोटिस जारी किया है। यह याचिका गोंदिया के समाजसेवी एवं पूर्व नगरसेवक शकील हमीद मंसूरी द्वारा दायर की गई है, जिसमें आगामी गोंदिया नगर परिषद चुनाव-2025 के लिए किए गए वार्ड सीमा निर्धारण (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति ए. एल. पंसारे तथा न्यायमूर्ति वाय. जी. खोबरगड़े की खंडपीठ ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिलाधिकारी गोंदिया सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर 2025 की तारीख निश्चित की है।

याचिकाकर्ता शकील मंसूरी ने अपनी याचिका में कहा है कि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 की धारा 10(1)(A) के अंतर्गत आपत्तियों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन को है, जिसे किसी अन्य अधिकारी को सौंपा नहीं जा सकता। मंसूरी का कहना है कि वार्ड सीमा निर्धारण के दौरान एन्यूमरेशन ब्लॉक क्रमांक 98, जिसमें शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र और कई विद्यालय शामिल हैं, को मनमाने तरीके से दूसरे वार्ड में शामिल किया गया है, जो शासन के 10 जून 2025 के चुनाव आदेश के विपरीत है।

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एल. खापरे, अधिवक्ता वेदांत पांडे ने की, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।