कुख्यात गैंगस्टर को एम.पी.डी.ए. के अंतर्गत जेल
गोंदिया- जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी माननीय श्री प्रजित नायर, दिनांक 28/08/2025 (एम.पी.डी.ए.) के आदेशानुसार निरुद्ध आदेश को अमल में लाते हुए पुलिस अधीक्षक गोंदिया श्री गोरख भामरे के मार्गदर्शन में जिला पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के तहत कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम संदेश मधुकर खोबरागड़े, उम्र 45 वर्ष, रा. कुड़वा को (एम.पी.डी.ए.) के अंतर्गत केंद्रीय कारागार वाशिम में ,बंदी बनाकर भेजा गया है।.
इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी यह है कि, पुलिस थाना रामनगर की सीमा में संदेश मधुकर खोबरागड़े, उम्र 45 वर्ष, रा. कुड़वा नामक एक खतरनाक गैंगस्टर, पुलिस थाना रामनगर एवं गोंदिया शहर की सीमा में शारीरिक, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, सरकारी लोक सेवक पर हमला एवं अवैध हथियार रखने के अपराध करता रहा है। अतः उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाना रामनगर एवं गोंदिया शहर में विभिन्न प्रकार के 12 गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं।
कुख्यात गैंगस्टर जो रात-दिन अपने हाथों में घातक हथियार लेकर घूमता था, रामनगर पुलिस स्टेशन और गोंदिया शहर की सीमा में गरीब मजदूरों, आम नागरिकों, आम व्यापारियों और कारोबारियों को हथियारों का डर दिखाकर आतंकित कर रहा था। इस क्षेत्र के नागरिक भयभीत थे और उनके लिए अपना दैनिक कार्य करना डरावना हो गया था। उसकी हरकतों से मोहल्ले के नागरिकों को उससे खतरा था। उसने उनके मन में यह डर भी पैदा कर दिया था कि अगर वे उसके खिलाफ गए तो वह उन्हें धमकाएगा और जान से मार देगा। उसने रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। उसके खिलाफ बार-बार मामले दर्ज होने और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद, उसके आपराधिक व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। हिरासत में लिया गया इसम अपने खिलाफ की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उल्लंघन करके फिर से अपराध कर रहा था। इससे यह देखा गया कि उसे प्रचलित कानून का कोई डर नहीं था। साथ ही, समय-समय पर पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई का भी हिरासत में लिए गए अरोपी के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके विपरीत, उसकी अवैध गतिविधियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। इसलिए, महाराष्ट्र झोपड़पट्टी दादा, हंड भट्टीवाला और ड्रग अपराधी खतरनाक व्यक्ति अधिनियम 1981 (संशोधित 2015) के अनुसार धारा 3 (1) के तहत खतरनाक व्यक्ति, बिना लाइसेंस के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति, अवैध रेत तस्कर और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी में लगे व्यक्ति, अवैध जुआ, अवैध लॉटरी संचालक और मानव तस्करी में लगे व्यक्ति, माननीय जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एसओ गोंदिया। माननीय जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एसओ गोंदिया को "खतरनाक व्यक्ति" के तहत एक साल के नजरबंदी आदेश के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। माननीय जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रजीत नायर, एसओ ने संदेश मधुकर खोबरागड़े नामक व्यक्ति, उम्र 45 वर्ष, कुडवा जिला- गोंदिया निवासी को एक आदेश क्रमांक ए. का. होम/493/2025 दिनांक 28/08/2025 के तहत उक्त कैदी को केन्द्रीय जेल वाशिम, जिला वाशिम में निरुद्ध किया गया है, क्योंकि उसे केन्द्रीय जेल वाशिम में परिरोध में रखने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त कार्यवाही माननीय पुलिस अधीक्षक गोंदिया द्वारा की गई। एसटीएच के निर्देशानुसार श्री गोरख भामरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोंदिया, श्री अभय डोंगरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, उपविभागीय गोंदिया श्रीमती रोहिणी बैंकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, उपविभागीय गोंदिया साहिल जारकर. गु. शा. गोंदिया पुलिस निरीक्षक श्री पुरूषोत्तम अहेरकर के मुख्य मार्गदर्शन में पुलिस थाना रामनगर पुलिस निरीक्षक श्री प्रवीण बोरकुटे, स्थानीय अपराध शाखा गोदिया निवारण सेल म.पो. डिप्टी. नि. वनिता सैकर, अनमलदार पो.हा. प्रकाश गायधने, छगन विठाले, संतोष केदार और साथ ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी। तिरोड़ा अनमलदार लितेश गोस्वामी, पो. थाना रामनगर पौपानी अमोल वाघमोड़े, पोहवा राजेश भगत, पोहवा राजेश घरड़े, पोहवा राजू पाछे ने की।
इस कार्रवाई से रामनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों में दहशत फैल गई है तथा क्षेत्र के लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत एवं सराहना की है।
Social Plugin