बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा

गोंदिया- मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोंदिया द्वारा धारा-376(2)(i),(j)(L) व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाईगई है. मात्र 02 सालों के बीच पो.स्टे गोरेगाँव के तहत घटी इस घटना का फैसला आज दि.28 अगस्त को मा. न्या. जोशी ने  सुनाया ।

मामला इस प्रकार है: शिकायतकर्ता अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी और पत्नी के साथ करीब 11:00 बजे एग्रो पार्क नवरगांव पहुंचा। इसी दौरान दोपहर 12:00 बजे पीड़िता को एग्रो पार्क के बेडरूम में खेलने के लिए रखा था। करीब 2:30 बजे शिकायतकर्ता की बेटी दोपहर का भोजन कर रही थी और आरोपी अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी बीच शिकायतकर्ता स्टॉल से चावल लेकर आया। हालांकि आरोपी वहां नजर नहीं आया। जब वह पीड़िता को  देखने गया तो आरोपी पीड़िता के ऊपर सो रहा था। उसे पकड़कर बाहर निकाला और  वहां लोग इकट्ठा हो गए। जब ​​शिकायतकर्ता उसे थाने ले जाने वाले थे तो मोका को देखकर वह भाग गया। आरोपी नेने शिकायतकर्ता की मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। शिकायतकर्ता की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया।

    प्राप्त जानकारीनुसार घटना 12/01/2023,की दोपहर 1:30 से 15:00 बजे के बीच की है।आरोपी  पंकज एवं रामेश्वर नेवारे उम्र 27 वर्ष निवासी अरम्भा घोटी पो स्टे. रामपायली जिला बालाघाट (मप्र) ने- ग्राम इंग्रोपर्क नवरगावं गोरेगाव  में एक नाबालिक  लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था . जिसके बारे में पुलिस में शिकायतकर्ता धनंजय श्री तिसेन वैध उम्र 50 रा गांधी वार्ड  गोंदिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत  12/01/2023 की रात 11:50 बजे दर्ज कर जाँच आगे बढ़ी। एसपीएल पॉक्सो 33/2023 ,ऐप नंबर :- 19/2023 धारा-376(2)(i),(j)(L) IPC R/w 3(2)(v)3(1)(w)(ii)(i)A Ja Ja A Pr Ka r/w 4,6 पॉस्को के तहत दर्ज मामले की जाँच एसडीपीओ ताजने सा और एसडीपीओ भिसे ने की.व अदालत में आरोपी के खिलाफ पैरवी सरकारी वकील  श्री सतीश घोडे ने की।

परिणाम:- माननीय पी.डी.जे. सा. द्वारा धारा 376(2)(एल)376 ए, बी आईपीसी एवं धारा 4,6 पोक्सो के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।