तस्करी को रोकने के लिए बने कानूनCOFEPOSA के तहत DGP की बेटी रान्या और उसके दो साथी 01 साल तक जमानत से वंचित
टी.आर.पी. न्यूज नेटवर्क
बेंगलुरु- अभिनेत्री रान्या राव को 14.2 किलो सोने की तस्करी के मामले में 3 मार्च 2025 के दिन बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद प्रारंभिक जाँच के बाद उसे व उसके दो साथियों को COFEPOSA के तहत 01 साल की गैरजमानती सजा सुनाई गई है। मई 2025 में विशेष अदालत ने रान्या को जमानत दे दी थी, क्योंकि DRI के द्वारा नियत समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई थी। पर COFEPOSA एक्ट के चलते उसकी रिहाई रुक गई है। उसे अब 01 साल तक जेल में ही रहना होगा।
मामले की जाँच ED और CBI के अलावा DRI भी कर रही है।ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रान्या राव की 34 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। रान्या राव पर यह भी आरोप है कि, IPS अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी होने के नाते का फायदा लेते हुए VIP सुरक्षा और पुलिस संपर्कों का कथित दुरूपयोग किया है । इस मामले की भी जांच एजेसिंया कर रही हैं।
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