मोबाइल फोन से फोटो खींचने और जुर्माना लगाने की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
मुंबई - महाराष्ट्र मेंअपने निजी मोबाइल फोन से फोटो खींचकर अपनी सुविधानुसार गलत तरीके से चालान बनाते हैं। इस तरह की शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से की गई थीं। इन शिकायतों के संबंध में 2 जुलाई को परिवहन मंत्री रवींद्र चव्हाण की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह बात सामने आई कि पुलिस अधिकारियों और यातायात शाखा के अधिकारियों को वाहनों को रोककर अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें या वीडियो लेने की अनुमति नहीं है।तब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) प्रवीण सालुंके ने सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र जारीकर आदेश दिया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
।बैठक में वाहन मालिक संघ के प्रतिनिधियों ने पुलिस द्वारा निजी मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो लेने के तरीके की शिकायत की। बैठक में बताया गया कि इससे वाहन मालिकों की निजता का उल्लंघन होता है और दुरुपयोग की संभावना पैदा होती है। इस पृष्ठभूमि में, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के उप महानिरीक्षक (यातायात) के आदेश के अनुसार, अब से सभी दंडात्मक कार्रवाई आधिकारिक कैमरों के माध्यम से, सिस्टम पर रिकॉर्ड रखते हुए और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए।
ड्यूटी पर कार्यरत ट्रैफिक पुलिस के जवान और अधिकारी भले ही ट्रैफिक नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी ये कर्मचारी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाते हैं और ई-चालान जारी करते हैं। इसकी रोकथाम के संबंध में यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) प्रवीण सालुंके ने 3 जुलाई को सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के लिए जारी किया और तत्काल कार्यान्वयन के निर्देश दिए।
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