आदतन बदमाश एवं दुस्साहसी अपराधी 03 माह के लिए तड़ीपार

गोंदिया-  अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गोंदिया श्री. चंद्रभान खंडाईत ने गोंदिया जिले से एक आदतन बदमाश एवं दुस्साहसी अपराधी को तीन महीने के लिए निर्वासित किया.है।..पुलिस अधीक्षक गोंदिया श्री. गोरख पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री. नित्यानंद झा के निर्देशानुसार अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोंदिया श्रीमती रोहिणी बनकर के मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई;-

 नरेश नारायण तरोने, उम्र 38, फुलचूर के आर.टी. ओ. कार्यालय के पास गोंदिया निवासी अपराधी का  नाम।उपविभागीय अधिकारी एवं उपविभागीय दंडाधिकारी गोंदिया के आदेशानुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी गोंदिया ने उसके निर्वासन प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच निर्धारित समय में पूरी कर ली  तथा उक्त अपराधी को गोंदिया जिले की सीमा से निर्वासित करने की अनुशंसा की थी। अपराधी को गोंदिया जिले से तीन माह की अवधि के लिए निर्वासित करने के संबंध में दिनांक 21/05/2025 को आदेश पारित किया गया  और उक्त  अपराधी को गोंदिया जिले से 3 माह की अवधि के लिए निर्वासित किया गया है।


.इस बारे में संक्षिप्त जानकारी यह है कि थाना रामनगर क्षेत्र में जो अपराधी अपना जवाब देगा उसका नाम नरेश नारायण तरोने उम्र 38 वर्ष निवासी फुलचुर नाका आर.टी. ओ. उसके खिलाफ गोंदिया शहर, गोंदिया ग्रामीण, रामनगर, गोरेगांव पुलिस स्टेशनों में हत्या, हत्या का प्रयास, गाली-गलौज, हथियार से हमला, धमकी, जान से मारने की नीयत से गंभीर चोट पहुंचाना आदि विभिन्न धाराओं के तहत 9 गंभीर अपराध दर्ज हैं।

थाना रामनगर पुलिस ने उसके  विरुद्ध कई बार निरोधात्मक कार्रवाई की है, लेकिन उसके चरित्र व आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके विपरीत, चूंकि यह अपराधी आदतन बदमाश एवं दुस्साहसी है, इसलिए इसके कृत्यों से क्षेत्र के लोगों के मन में दहशत पैदा हो गई है तथा क्षेत्र में सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए, पुलिस निरीक्षक, पुलिस स्टेशन रामनगर ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 (1), (ए), (बी) के तहत गोंदिया, जिला सीमा से निर्वासन के लिए उनके खिलाफ निर्वासन प्रस्ताव दायर किया है। इसे 11/2022 के अनुसार अनुमोदन के लिए उप-विभागीय अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, गोंदिया को प्रस्तुत किया गया था।